निवेशकों के लिए Sebi का नया नियम 1 जनवरी से होगा लागू ; जानिए क्या है नियम
पिछले 8 महीना में शेयर मार्केट में लगभग एक करोड़ से अधिक नय निवेशकों ने अपना पैसा शेयर मार्केट में निवेश किया है
निवेशकों के लिए Sebi का नया नियम 1 जनवरी से होगा लागू ; जानिए क्या है नियम : शेयर मार्केट में निवेश करने वाले निवेशकों की संख्या धीरे-धीरे बहुत अधिक तेजी से बढ़ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 8 महीना में शेयर मार्केट में लगभग एक करोड़ से अधिक नय निवेशकों ने अपना पैसा शेयर मार्केट में निवेश किया है। इसी को देखते हुए आपसे भी शेयर मार्केट में निवेशकों के लिए कुछ नए नियम लागू कर रही है।
निवेशक की मृत्यु पर सेबी का नया नियम
सेबी की तरफ से निवेशक की मृत्यु के वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग के लिए नया सेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन लाने वाली है। इसके माध्यम से असेस्ट्स ट्रांसफर को आसान बनाने की कोशिश की जाएगी। इस नियम के बाद नॉमिनी और शेयर फोल्डर के ट्रांसमिशन में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। यह सारी प्रक्रिया एक केवाईसी के माध्यम से की जाएगी और यह नियम 1 जनवरी 2024 से लागू हो जाएगा।
क्या होगा बेनिफिट
सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस सेबी के इस नए नियम से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा। सेबी के इस नियम के अनुसार अगर किसी निवेशक की मौत हो जाती है तो सबसे पहले मेडिएटर को निवेदक की डेट सर्टिफिकेट और पैन कार्ड की इनफार्मेशन देनी होती है। इसके बाद मेडिएटर को डेट सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना होगा।
इसके बाद नॉमिनी को अपने निवेदक के साथ संबंध और उसके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। सारी प्रक्रिया होने के बाद ही नॉमिनी को निवेशक का पैसा प्राप्त होगा। अगर नॉमिनी निवेशक का डेथ सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर पता है तो निवेशक का केवाईसी ऑन होल्ड कर दी जाएगी और डेट सर्टिफिकेट मिलने पर फिर से केवाईसी को मॉडिफाई करना होगा यह सारी प्रक्रिया केवाईसी करने वाली कंपनी करेगी।
निवेशक का पैसा रहेगा सुरक्षित
सेबी के इस नए नियम के लागू होते ही निवेशकों का पैसा पूरी तरह से सुरक्षित हो जाएगा। यानी कि अगर निवेशक का मृत्यु हो जाती है तो उसका पैसा उसके नॉमिनी को सुरक्षित तरीके से मिल जाएगा। सेबी इस नियम के माध्यम से निवेदक और उसके नॉमिनी के ट्रांजैक्शन को पारदर्शी बनाना चाहती है।
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